अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना

 

अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना


अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना, जिसे अब बाबा साहब आंबेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना के नाम से जाना जाता है, शिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक योजना है। यह योजना, अनुसूचित जाति (एससी) के व्यक्तियों को व्यवसाय स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है, और इसमें 360 डिग्री प्रशिक्षण, मार्गदर्शन और भरण-पोषण भत्ता भी शामिल है, यह योजना 2 अक्टूबर 1993 को शुरू की गई थी। 




7 अगस्त, 2020 से 6 अगस्त, 2025 तक प्रभावी यह पहल एससी/एसटी उद्यमियों का समर्थन करती है और एमएसएमई को मजबूत बनाती है, जिससे वे वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी 







ब्याज सब्सिडी के लिए सहायता (सेवा क्षेत्र)" घटक सेवा क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों का समर्थन करने के लिए सावधि ऋण पर ब्याज सब्सिडी प्रदान करता है।




मंत्रिपरिषद की बैठक में अंबेडकर विशेष रोजगार योजना का नाम परिवर्तित कर बाबा साहब अंबेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना किए जाने से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई, इस योजना के संबंध में विकल्प में कौन-सा तथ्य सही नहीं है?
(a) इस योजना के संदर्भ में आने वाली कठिनाइयों के निराकरण हेतु ग्राम्य विकास मंत्री को अधिकृत किया गया है।
(b) यह योजना ग्राम्य विकास विभाग द्वारा संचालित है।
(c) इस योजनांतर्गत संशोधित व्यवस्था के तहत अनुसूचित जाति/जनजाति दिव्यांग को 35 प्रतिशत अनुदान अथवा अधिकतम 70,000 रुपये (जो भी कम हो) तक ऋण अनुदान प्रदान किया जाएगा।
(d) सामान्य जाति को 25 प्रतिशत अथवा अधिकतम 50,000 रुपये (जो भी कम हो) तक का ऋण अनुदान प्रदान किया जाएगा।
उत्तर-(a)




अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए, आपको Kawardha की वेबसाइट पर जाना होगा। यह योजना अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। आवेदन करने के लिए, आको इस वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। 



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