मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना
पात्रता
उम्र- आवेदक कन्या/ महिला की आयु 18 वर्ष या इससे अधिक और वर की आयु 21 वर्ष या इससे अधिक की होनी चाहिए
वर्ग-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग/सामान्य/ अल्पसंख्यक
आय-परिवार की वार्षिक आय रु० 2 लाख तक होनी चाहिए
मूल निवास-आवेदिका को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए
विशेष मानदण्ड-
इस योजना का लाभ उन्हीं कन्याओं को दिया जाएगा,जिनका विवाह तय हो गया है व पूर्व में विवाह नहीं किया है
वह महिलाएं जिनका कानूनी रूप से तलाक हो गया है वह भी इस योजना का लाभ लेने की पात्र है
विधवा महिलाएं भी इस योजना का लाभ लेने की पात्र है
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया आधिकारिक वेबसाइट shadianudan.upsdc.gov.in पर उपलब्ध है। आपको इस वेबसाइट से आवेदन पत्र डाउनलोड करना होगा, उसे भरना होगा, और आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने नजदीकी ग्राम पंचायत/नगर निगम, नगर पालिका, या जिला मुख्यालय के समाज कल्याण विभाग में जमा करना होगा।
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत प्रदेश सरकार द्वारा निर्धनता में जीवनयापन करने वाले जरूरतमन्द/निराश्रित परिवारों की विवाह योग्य कन्याओं व विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं के विवाह हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध करते हुए उनकी सामाजिक/धार्मिक मान्यताओं, रीति-रिवाजों व परम्पराओं के अनुसार भव्य कार्यक्रम में विवाह सम्पन्न कराया जाता है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का उद्देश्य समाज में सामाजिक समरसता व सर्वधर्म-समभाव को बढ़ावा देना है। योजनान्तर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रति युगल धनराशि रू0 51,000/- व्यय की जाती है, जिसमें से धनराशि रू0 35,000/- कन्या (वधू) के दाम्पत्य जीवन में खुशहाली व गृहस्थी की स्थापना हेतु उसके बैंक खाते में अन्तरित का जाती है एवं धनराशि रू0 10,000/- की उपहार सामग्री वर-वधू को प्रदान की जाती है तथा धनराशि रू0 6,000/- समारोह के आयोजन को भव्यता प्रदान करने में व्यय किये जाते हैं।
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